Online Jamabandi केसे देखे राजस्थान में जमाबंदी (नकल) ऑनलाइन — स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया 2025

नीचे Apna Khata (apnakhata.rajasthan.gov.in) पोर्टल पर जमाबंदी-नकल (Jamabandi / ROR) देखने-डाउनलोड करने की विस्तृत, स्क्रीन-लेवल स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया दी जा रही है। हर स्टेप के साथ छोटा-सा टिप और संभावित समस्या-निवारण भी दिया है — सीधे फॉलो करें और अपनी नकल निकाल लें।

1) वेबसाइट खोलें

  1. अपने ब्राउज़र में यह यूआरएल खोलें: https://apnakhata.rajasthan.gov.in/
    • टिप: मोबाइल पर भी Chrome/Edge खोलें। डेस्कटॉप पर बेहतर दिखेगा।

2) पोर्टल पर सही सेक्शन चुनें

  1. मुखपृष्ठ पर देखें — वहाँ आमतौर पर “Owner Wise”, “Village Wise” या “जमाबंदी / नामांतरण प्रतिलिपि” का विकल्प होगा।
  2. अपनी जरूरत के हिसाब से विकल्प चुनें:
    • Owner Wise — यदि आप मालिक के नाम से खोज रहे हैं।
    • Village/Tehsil Wise — यदि आपके पास खसरा/खाता या गाँव-तहसील की जानकारी है।

3) जिला-तहसील-गाँव चुनें

  1. सबसे पहले District (जिला) ड्रॉप-डाउन से अपना जिला चुनें। (उदा. जयपुर)
  2. फिर Tehsil / Sub-Tehsil (तहसील) चुनें।
  3. अन्त में Village (गाँव) चुनें जहाँ आपकी जमीन है।
    • टिप: जिले, तहसील या गाँव गलत होने पर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा — इसलिए सावधानी से चुनें।

4) खोज (Search) के विकल्प चुनें

Apna Khata पर आम तौर पर ये खोज विकल्प मिलते हैं — किसी एक को चुनें और आवश्यक फ़ील्ड भरें:

  1. खाता नंबर (Account No.) — यदि आपके पास खाता है तो सबसे ठीक रहेगा।
  2. खसरा नंबर (Khasra No.) — जमीन-खण्ड से सीधे रिकॉर्ड मिलेगा।
  3. मालिक का नाम (Owner Name) — Owner Wise खोज में नाम डालें (आधा नाम भी काम कर सकता है)।
  4. ग्रामीन/अन्य फ़िल्टर — जैसे पिता/पति का नाम, पता इत्यादि (विकल्पानुसार)।

5) रिजल्ट देखें और नकल खोलें

  1. Search करने पर स्क्रीन पर जमीन/खाता संबंधी रिकॉर्ड की सूची दिखेगी।
  2. जिस रिकॉर्ड की नकल चाहिए, उस पर क्लिक करें (या “View” / “नकल देखें” बटन)।
  3. स्क्रीन पर जमाबंदी नकल (Jamabandi Nakal / ROR) खुल जाएगी — इसमें मालिक का नाम, खसरा-खाता, क्षेत्रफल, कर विवरण आदि होंगे।

6) सूचनार्थ नकल बनाम ई-हस्ताक्षरित नकल

  • सूचनार्थ नकल (Informational Copy) — फ्री; केवल जानकारी के उद्देश्य से।
  • ई-हस्ताक्षरित प्रतिलिपि (e-Signed Certified Copy) — आधिकारिक/कानूनी उपयोग के लिये प्रमाणित; शुल्क लागू हो सकता है और डाउनलोड/प्रिंट पर राज्य सरकार के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं।

यदि आपको आधिकारिक प्रमाण चाहिए तो e-Signed विकल्प चुनें और निर्देशानुसार भुगतान/ऑथेन्टिकेशन करें।

7) डाउनलोड / प्रिंट करें

  1. जब नकल खुल जाए तो पेज पर “Download”, “Print” या “Get e-Signed Copy” के बटन मिलेंगे।
  2. सूचनार्थ नकल: सीधे Print या Save as PDF करें।
  3. e-Signed: भुगतान/OTP की प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रमाणित PDF डाउनलोड होगा।

टिप: मोबाइल पर डाउनलोड करते समय फ़ाइल Download फ़ोल्डर चेक करें; प्रिंट हेतु पीडीएफ को पहले सहेजें।

अगर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा — जाँचें ये बातें

  1. जिले-तहसील-गाँव सही चुना है या नहीं?
  2. खसरा/खाता नंबर टाइपो तो नहीं हुआ? (शून्य/ओ और ०/ओ में ध्यान दें)
  3. नाम में संक्षेप या अलग वर्तनी (e.g., Ram vs. Ramchandra) — अलग-अलग वेरिएंट ट्राय करें।
  4. साइट डाउन या सर्वर समस्या — कुछ घंटे बाद पुनः प्रयास करें।
  5. कइयों मामलों में म्युटेशन/नामांतरण लंबित होने पर अपडेट नहीं दिखता — इस स्थिति में नजदीकी राजस्व कार्यालय से संपर्क करें।

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